PM Awas Yojana Bihar List चेक करें

PM Awas केंद्र सरकार की एक बहुत ही बहुआयामी जन कल्याणकारी योजना हैं. इस योजना के तहत गरीब और बेघर लोगों को पक्का मकान मुहैया कराया जाता हैं. इस योजना की शुरुआत 1985 में इंदिरा आवास योजना के नाम से की गई थी. जिसे 2015 में नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया.

यदि आप बिहार के निवासी हैं. और ग्राम पंचायत आवास सूची बिहार को देखना चाहते हैं. तो PM Awas Yojana Bihar Gramin List की नई सूचि को प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता हैं. इस लेख में PM Awas Yojana Bihar List को ऑनलाइन कैसे देखते हैं. उसकी प्रक्रिया दी गई हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची Bihar को देखने की प्रक्रीया

  • प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची Bihar को देखने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट https://pmayg.dord.gov.in/ पर जाएँ.
  • होम पेज पर मेनू में ‘Awassoft’ विकल्प को सेलेक्ट करें. फिर ‘Report’ पर क्लिक करें.

PM Awas Yojana Bihar Rural

  • इस पेज पर आपको H. Social Audit Reports सेक्शन में जाकर ‘Beneficiary details for verification’ के विकल्प पर क्लिक करना हैं.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सूची

  • अब आपको इस पेज पर अपने राज्य बिहार, जिला, तहसील और गांव के नाम को सलेक्ट करना हैं. आप किस वर्ष की सूची देखना चाहते हैं. उस वर्ष का चुनाव करें. फिर ‘PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA’ को सेलेक्ट करके कैप्चा कोड को सही से भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

Pradhan Mantri Awas Yojana

  • अब आपके सामने ग्राम पंचायत आवास सूची बिहार प्रदर्शित हो जाता हैं. इस सूची में आवास कितने लोगों को आवंटित किया गया हैं. उसका विवरण दिखाई देता हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची

  • आप PM Awas Yojana Bihar Gramin List को Excel और PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं.

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG) के तहत भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को पक्का मकान निर्माण के लिए 1,20,000 रूपये की सहायता राशी प्रदान करती हैं. जबकि पहारी क्षेत्र में ग्रामीणों को मकान निर्माण के लिए 1,30,000 रूपये की सहायता राशी प्रदान किया जाता हैं.

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आधार पर ही PMAY-G के लाभार्थियों को चयनित किया जाता हैं. इससे यह जानकारी मिल जाती हैं. की कौन परिवार सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर हैं. और उसे घर की जरुरत हैं. वृद्ध, विकलांग, विधवा, अनुसूचित जाति/जनजाति, भूमिहीन को प्राथमिकता दी जाती है.

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